Imports & Exportsनिर्यात शुरू करें

कदम 04 / 07

ऑर्डर से पहले उत्पाद के लाइसेंस लें

BIS, FSSAI, वनस्पति संगरोध, CDSCO, WPC, विधिक माप विज्ञान और EPR पंजीकरण आपूर्तिकर्ता से माल निकलने से पहले हो जाने चाहिए।

  1. 1अपना IEC (और GST पंजीकरण) लें
  2. 2ICEGATE पर पंजीकरण करें
  3. 3अपने HS कोड की आयात नीति और शुल्क जाँचें
  4. 4ऑर्डर से पहले उत्पाद के लाइसेंस लें
  5. 5आपूर्तिकर्ता की जाँच करें और स्पष्ट अनुबंध करें
  6. 6अपने AD बैंक से आपूर्तिकर्ता को भुगतान करें
  7. 7माल छुड़ाएँ: बिल ऑफ़ एंट्री से आउट ऑफ़ चार्ज तक

BIS गुणवत्ता नियंत्रण आदेश या अनिवार्य पंजीकरण योजना वाले सामान के लिए विदेशी कारख़ाने के पास उसी सटीक मॉडल का BIS लाइसेंस या पंजीकरण, और उत्पाद पर चिह्न होना चाहिए। मौजूदा सूचियाँ bis.gov.in और crsbis.in पर देखें।

अन्य नियामक: खाद्य के लिए FSSAI आयात लाइसेंस; वनस्पति उत्पादों और लकड़ी के लिए वनस्पति संगरोध परमिट या जाँच; दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए CDSCO पंजीकरण या लाइसेंस; वायरलेस उपकरणों के लिए WPC उपकरण प्रकार अनुमोदन; खुदरा पैक सामान के लिए विधिक माप विज्ञान पंजीकरण; और प्लास्टिक पैकेजिंग, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए CPCB EPR पंजीकरण।

इनमें से ज़्यादातर एजेंसियाँ कस्टम की सिंगल विंडो से माल छोड़ती हैं, इसलिए बिल ऑफ़ एंट्री दाखिल करते समय लाइसेंस संख्याएँ तैयार होनी चाहिए। शुल्क हर नियामक तय करता है — उसकी अपनी साइट पर देखें।

स्रोत (8)
  1. Bureau of Indian Standards
  2. BIS — Compulsory Registration Scheme portal
  3. FSSAI — Food Import Clearance System
  4. Plant Quarantine Management System
  5. Central Drugs Standard Control Organisation
  6. DoT — Saral Sanchar (WPC Equipment Type Approval)
  7. Department of Consumer Affairs — Legal Metrology
  8. CPCB — EPR portal for plastic packaging