Imports & Exportsनिर्यात शुरू करें

कदम 01 / 07

अपना IEC (और GST पंजीकरण) लें

DGFT के आयातक-निर्यातक कोड (IEC) के बिना कोई भी व्यापार भारत में आयात नहीं कर सकता। इसका शुल्क ₹500 है और यह ऑनलाइन जारी होता है।

  1. 1अपना IEC (और GST पंजीकरण) लें
  2. 2ICEGATE पर पंजीकरण करें
  3. 3अपने HS कोड की आयात नीति और शुल्क जाँचें
  4. 4ऑर्डर से पहले उत्पाद के लाइसेंस लें
  5. 5आपूर्तिकर्ता की जाँच करें और स्पष्ट अनुबंध करें
  6. 6अपने AD बैंक से आपूर्तिकर्ता को भुगतान करें
  7. 7माल छुड़ाएँ: बिल ऑफ़ एंट्री से आउट ऑफ़ चार्ज तक

DGFT पोर्टल पर फ़ॉर्म ANF-2A में अपने व्यापार के PAN, पते और बैंक खाते के साथ आवेदन करें। ₹500 ऑनलाइन चुकाएँ (परिशिष्ट 2K)। IEC अपने-आप बन जाता है। एक PAN पर एक ही IEC मिलता है, और वही IEC आयात और निर्यात दोनों में लगता है।

हर साल अप्रैल से जून के बीच अपना IEC ऑनलाइन अपडेट या पुष्ट करें, भले ही कुछ न बदला हो। ऐसा न करने पर IEC निष्क्रिय हो जाता है और अपडेट करने तक कस्टम आपका माल नहीं छोड़ता। अपडेट निःशुल्क है।

उसी नाम और PAN पर GST पंजीकरण कराएँ। आपका GSTIN बिल ऑफ़ एंट्री पर लिखा जाता है, और इसी से कस्टम पर चुकाया IGST आपके GST खाते में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में पहुँचता है। इसके बिना क्रेडिट नहीं मिलता।

स्रोत (4)
  1. FTP 2023, Chapter 2 — para 2.05 IEC, annual update April–June
  2. DGFT Handbook of Procedures, Chapter 2 (July 2026)
  3. DGFT Appendix 2K — Scale of application fee
  4. GST portal