
कदम 04 / 07
GST पंजीकरण कराएँ और वचन-पत्र (LUT) दाखिल करें
GST में निर्यात शून्य-दर (zero-rated) आपूर्ति है। फ़ॉर्म GST RFD-11 में LUT देकर आप IGST चुकाए बिना निर्यात कर सकते हैं, जिससे रिफ़ंड के इंतज़ार में पैसा नहीं फँसता।
- सरकारी फ़ीस
- निःशुल्क — GST पंजीकरण या LUT दाखिल करने का कोई सरकारी शुल्क नहीं।
- समय
- LUT दाखिल करते ही ऑनलाइन पावती मिल जाती है। GST पंजीकरण का समय सत्यापन पर निर्भर है — स्थिति gst.gov.in पर देखें।
IGST अधिनियम के तहत निर्यात को अंतरराज्यीय आपूर्ति माना जाता है, और वस्तुओं की अंतरराज्यीय कर-योग्य आपूर्ति करने वाले हर व्यक्ति को टर्नओवर चाहे जितना हो, GST पंजीकरण कराना होता है। gst.gov.in पर उसी नाम और PAN से पंजीकरण कराएँ जो आपके IEC में है।
इसके बाद दो रास्ते हैं। पहला: LUT दाखिल करें और IGST चुकाए बिना निर्यात करें, फिर जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड लें। दूसरा: निर्यात पर IGST चुकाएँ और शिपिंग बिल तथा GST रिटर्न का मिलान होते ही वह अपने-आप वापस मिल जाता है। ज़्यादातर छोटे निर्यातक LUT चुनते हैं क्योंकि इससे नकदी नहीं फँसती।
GST पोर्टल पर फ़ॉर्म GST RFD-11 में LUT ऑनलाइन दाखिल करें (Services → User Services → Furnish Letter of Undertaking)। यह एक वित्त वर्ष के लिए मान्य है, इसलिए हर साल 1 अप्रैल से पहले नया LUT दाखिल करें। अपने निर्यात इनवॉइस पर लिखें: “Supply meant for export under LUT without payment of IGST”।
CGST नियमों के नियम 96A के अनुसार LUT पर निर्यात किया गया माल इनवॉइस की तारीख से तीन महीने के भीतर भारत से निकल जाना चाहिए, और भुगतान RBI द्वारा अनुमत समय में आना चाहिए। ऐसा न हो तो ब्याज सहित IGST चुकाना पड़ता है। हर इनवॉइस को उसके शिपिंग बिल से मिलाकर रखें।