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आयात 05 · 7 मिनट

चीन से आयात: एक व्यावहारिक जाँच-सूची

आपूर्तिकर्ता की जाँच कैसे करें, माल का निरीक्षण कैसे कराएँ, सुरक्षित भुगतान कैसे करें, और अचानक लगने वाले डंपिंग-रोधी शुल्क तथा BIS रोक से कैसे बचें।

01जाँचें कि आपूर्तिकर्ता असली है

आपूर्तिकर्ता से उसका व्यापार लाइसेंस माँगें और कंपनी का नाम तथा यूनिफ़ाइड सोशल क्रेडिट कोड चीन की आधिकारिक राष्ट्रीय उद्यम ऋण सूचना प्रकाशन प्रणाली पर जाँचें। लाइसेंस, अनुबंध, इनवॉइस और आपका पैसा पाने वाले बैंक खाते — सब पर नाम एक ही होना चाहिए। ट्रेडिंग कंपनी होना समस्या नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आप कारख़ाने से सौदा कर रहे हैं या व्यापारी से।

  • कभी किसी निजी खाते में, या अनुबंध से अलग नाम वाली कंपनी को भुगतान न करें।
  • अचानक आए “बैंक खाता बदल गया है” वाले ईमेल से सावधान रहें — किसी परिचित व्यक्ति से फ़ोन पर पुष्टि करें।

02नमूने और निरीक्षण

पहले नमूना मँगवाएँ, और मंज़ूर नमूने की विशिष्टताएँ क्रय आदेश में लिखें। थोक ऑर्डर के लिए किसी स्वतंत्र निरीक्षण कंपनी से लदान-पूर्व निरीक्षण कराएँ, जिसे आप चुनें और भुगतान करें — आपूर्तिकर्ता की चुनी हुई नहीं। बाक़ी भुगतान तभी करें जब निरीक्षण रिपोर्ट साफ़ हो।

03सुरक्षित भुगतान

आम शर्तें हैं: 30% अग्रिम और 70% बिल ऑफ़ लैडिंग की प्रति मिलने पर, या बड़े ऑर्डर के लिए साख-पत्र (LC)। भुगतान केवल अपने AD बैंक से करें। RBI विनियम 2026 के तहत आपका बैंक तय करता है कि कितना अग्रिम अनुमत है, और अपनी सीमा से ऊपर स्टैंडबाय LC या बैंक गारंटी माँग सकता है। जब तक आपूर्तिकर्ता का आपके साथ भरोसेमंद रिकॉर्ड न बने, अग्रिम कम रखें।

04ऑर्डर से पहले डंपिंग-रोधी शुल्क और BIS जाँचें

चीन से आने वाले कई उत्पादों पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगता है, जो अक्सर प्रति टन तय राशि या उत्पादक के अनुसार अलग प्रतिशत होता है। CBIC की सीमा शुल्क (ADD) अधिसूचनाओं में अपना HS कोड और उत्पादक का नाम खोजें, और चल रहे मामलों के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) का जाँच पेज देखें। यह भी पुष्टि करें कि BIS गुणवत्ता नियंत्रण आदेश या CRS लागू है या नहीं — चीनी कारख़ाने अक्सर भारतीय लाइसेंस के बिना माल भेज देते हैं, और फिर माल बंदरगाह पर अटक जाता है।

05कौन-से दस्तावेज़ माँगें

अपनी कंपनी के सटीक नाम और IEC वाले पते पर व्यावसायिक इनवॉइस और पैकिंग सूची, बिल ऑफ़ लैडिंग, और — अगर आप आसियान या किसी अन्य समझौते के तहत कम दर का दावा करेंगे — वैध उद्गम प्रमाणपत्र माँगें। चीन और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, इसलिए चीनी उद्गम वाले माल पर सामान्य दर लगती है।

स्रोत (5)
  1. CBIC — Central Board of Indirect Taxes and Customs
  2. Directorate General of Trade Remedies (DGTR)
  3. Bureau of Indian Standards
  4. National Enterprise Credit Information Publicity System (China)
  5. RBI — FEM (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026, amended up to 22 Sep 2026

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