01BIS: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और CRS
सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) जारी करती है, जिनसे किसी उत्पाद के लिए BIS मानक अनिवार्य हो जाता है, चाहे वह भारत में बना हो या आयातित। कई इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उत्पाद BIS की अनिवार्य पंजीकरण योजना (CRS) में आते हैं। इन वस्तुओं के विदेशी निर्माता के पास उसी मॉडल के लिए BIS लाइसेंस या पंजीकरण होना चाहिए, और उत्पाद पर भेजे जाने से पहले चिह्न लगा होना चाहिए। चिह्न न हो तो कस्टम माल रोक लेगा। QCO और CRS उत्पादों की वर्तमान सूची bis.gov.in पर देखें।
02खाद्य: FSSAI आयात मंज़ूरी
खाद्य आयातक को IEC के साथ FSSAI आयात लाइसेंस भी चाहिए (FoSCoS पर आवेदन)। हर खाद्य खेप की मंज़ूरी FSSAI की खाद्य आयात मंज़ूरी प्रणाली (FICS) से होती है, जो कस्टम की सिंगल विंडो के साथ जुड़ी है। FSSAI अधिकारी दस्तावेज़ और लेबल जाँचते हैं और परीक्षण के लिए नमूने ले सकते हैं। लेबल FSSAI के लेबलिंग नियमों के अनुसार होने चाहिए — कई मामलों में ज़रूरी भारतीय विवरण वाला स्टिकर लगाने की अनुमति है, पर वर्तमान नियम ज़रूर देखें।
03पौधे, बीज, लकड़ी और अनाज: वनस्पति संगरोध
पादप उत्पाद, बीज, ताज़ी उपज, अनाज और लकड़ी की पैकिंग वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश के अधीन हैं। कुछ वस्तुओं के लिए भेजे जाने से पहले आयात परमिट चाहिए, और सभी के लिए निर्यातक देश का पादप-स्वच्छता प्रमाणपत्र ज़रूरी है। आवेदन और निरीक्षण की स्थिति वनस्पति संगरोध प्रबंधन प्रणाली (PQMS) पर देखें। लकड़ी के पैलेट और क्रेट अंतरराष्ट्रीय मानक (ISPM-15) के अनुसार उपचारित और चिह्नित होने चाहिए।
04पैकेज्ड वस्तुएँ: विधिक माप-विज्ञान लेबलिंग
उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली पहले से पैक वस्तुओं पर विधिक माप-विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएँ) नियम, 2011 के अनुसार घोषणाएँ होनी चाहिए: आयातक का नाम और पता, उद्गम देश, शुद्ध मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य, निर्माण या आयात का महीना और साल, और उपभोक्ता शिकायत का विवरण। पैकेज्ड वस्तुओं के आयातकों को इन नियमों के तहत विधिक माप-विज्ञान प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होता है। तौलने और मापने के उपकरणों के लिए अलग मंज़ूरी चाहिए।
05प्लास्टिक पैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स: EPR
विस्तारित उत्पादक दायित्व (EPR) के तहत आयातकों को उत्पादक माना जाता है। अगर आप प्लास्टिक पैकिंग में सामान आयात करते हैं, तो प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए CPCB के EPR पोर्टल पर पंजीकरण कराएँ। अगर आप ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में शामिल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात करते हैं, तो CPCB के ई-अपशिष्ट EPR पोर्टल पर पंजीकरण कराएँ। दोनों में सालाना संग्रह या पुनर्चक्रण के लक्ष्य होते हैं।
