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मार्केटिंग सहायता

Districts as Export Hubs

ज़िले निर्यात केंद्र के रूप में

हर ज़िले में एक निर्यात संवर्धन समिति और निर्यात कार्य-योजना है जिसमें ज़िले के प्रमुख उत्पादों के नाम हैं — मदद और संपर्क के लिए एक स्थानीय रास्ता।

मौजूदा स्थिति

विदेश व्यापार नीति 2023 के अध्याय 3 के तहत लागू; EPM के INSIGHT हस्तक्षेप के तहत समर्थित (PIB, 20 फ़रवरी 2026)।

dgft.gov.in ↗

क्या मिलता है

स्थानीय स्तर पर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्रेता-विक्रेता बैठकें; जाँच, परिवहन और पंजीकरण जैसी रुकावटें दूर करने में मदद। EPM के तहत INSIGHT हस्तक्षेप ज़िला और क्लस्टर स्तर की सुविधा के लिए धन देता है।

कौन ले सकता है

ज़िले का हर उत्पादक या निर्यातक, ख़ासकर ज़िला निर्यात कार्य-योजना में नामित उत्पादों के।

दावा कैसे करें

  1. अपने ज़िले की निर्यात कार्य-योजना पढ़ें (DGFT साइट पर या ज़िला उद्योग केंद्र से)।
  2. ज़िला उद्योग केंद्र के माध्यम से कलेक्टर/ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ज़िला निर्यात संवर्धन समिति से संपर्क करें।
  3. ज़िले के लिए आयोजित DGFT के निर्यात बंधु सत्रों में भाग लें।

ध्यान रखें

  • यह सुविधा कार्यक्रम है, अपने आप में नकद सहायता योजना नहीं।
स्रोत (2)
  1. Foreign Trade Policy 2023 — Chapter 3, Developing Districts as Export Hubs
  2. PIB, 20 Feb 2026 — INSIGHT intervention under EPM

जिन उत्पादों पर यह लागू है

और योजनाएँ

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