Imports & Exportsनिर्यात शुरू करें

शुल्क-मुक्त कच्चा माल

Advance Authorisation

अग्रिम प्राधिकार (एडवांस ऑथराइज़ेशन)

निर्यात ऑर्डर के लिए कच्चा माल बिना सीमा शुल्क और IGST चुकाए आयात करें, इस शर्त पर कि तैयार माल का निर्यात करेंगे।

मौजूदा स्थिति

विदेश व्यापार नीति 2023 के अध्याय 4 के तहत लागू (DGFT प्रति दिनांक 20 अप्रैल 2026)।

dgft.gov.in ↗

क्या मिलता है

कच्चे माल का शुल्क-मुक्त आयात, जिसमें भौतिक और मानित निर्यात दोनों के लिए मूल सीमा शुल्क, IGST और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट शामिल है। न्यूनतम मूल्य-वृद्धि 15% है (कुछ क्षेत्रों में अधिक, जैसे चाय में 50% और मसालों में 25%)।

कौन ले सकता है

निर्माता निर्यातक, या किसी सहायक निर्माता से जुड़े व्यापारी निर्यातक, जिनके उत्पाद का मानक इनपुट-आउटपुट मानदंड (SION) तय है या जो DGFT की मानदंड समिति से मानदंड तय करवाते हैं।

दावा कैसे करें

  1. dgft.gov.in पर ANF-4A फ़ॉर्म में इनपुट-आउटपुट विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. शुल्क चुकाएँ: आयात के CIF मूल्य के हर ₹1,000 पर ₹1 (न्यूनतम ₹500, अधिकतम ₹1 लाख), परिशिष्ट 2K के अनुसार।
  3. प्राधिकार को बंदरगाह पर पंजीकृत कराएँ और कच्चा माल शुल्क-मुक्त आयात करें।
  4. निर्यात दायित्व अवधि में निर्यात करें और मोचन (बंद करने) के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

ध्यान रखें

  • आयात की वैधता और निर्यात दायित्व की अवधि प्रक्रिया पुस्तिका (अध्याय 4) में तय है — अपने प्राधिकार पर इन्हें देखें।
  • निर्यात दायित्व पूरा न होने पर बचाया गया शुल्क ब्याज सहित चुकाना पड़ता है।
  • अग्रिम प्राधिकार वाले कच्चे माल से हुए निर्यात पर RoDTEP परिशिष्ट 4RE की दर से मिलता है, 4R से नहीं।
स्रोत (3)
  1. FTP 2023 Chapter 4 (as on 20.04.2026)
  2. DGFT Appendix 2K — application fees
  3. Handbook of Procedures 2023

जिन उत्पादों पर यह लागू है