01कूरियर निर्यात: मूल्य सीमा हटी
DGFT अधिसूचना संख्या 67/2025-26 (27 मार्च 2026) ने विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 9.05 में संशोधन किया, जिससे 1 अप्रैल 2026 से कूरियर से निर्यात पर प्रति खेप कोई मूल्य सीमा नहीं रही। पहले यह सीमा ₹10 लाख थी। CBIC ने कूरियर विनियमों में भी अनुरूप बदलाव किए। कोई ख़ास वस्तु कूरियर से जा सकती है या नहीं, यह अब भी निर्यात नीति और सीमा शुल्क नियमों से तय होता है — अपने कूरियर की कस्टम टीम से पूछें।
02डाक: डाक घर निर्यात केंद्र
FTP 2023 (पैरा 9.12) के तहत डाक घर निर्यात केंद्र विदेशी डाकघरों के साथ ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल में काम करते हैं, ताकि दूर-दराज़ के कारीगर, बुनकर और छोटी इकाइयाँ डाक से निर्यात कर सकें। कागज़ी काम डाकघर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है। अपने नज़दीकी प्रधान डाकघर से पूछें या India Post की वेबसाइट देखें।
03नमूने: सही तरीके से भेजें
नमूनों पर ‘कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं’ तभी लिखें जब यह सच हो। सीमा शुल्क के लिए बीजक रखें, अपना IEC इस्तेमाल करें, और खरीदार देश के नियम देखें — खाद्य और पादप नमूनों को भी प्रमाणपत्र चाहिए हो सकते हैं।
- एक सील किया हुआ प्रति-नमूना अपने पास रखें — बाद में गुणवत्ता विवाद इसी से सुलझते हैं।
- गंभीर खरीदारों से कूरियर खर्च चुकाने को कहें; इससे समय बर्बाद करने वाले छँट जाते हैं।
